सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू 27 दिसंबर से आग्रिम आदेशों तक रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू की ओर से इस बाबत आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित होंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी।
तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री आदि के परिवहन की अनुमति होगी। इस दौरान पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम, गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट आदि खुल सकेंगे। बिजली उत्पादन और वितरण सेवाएं भी सुचारू रहेंगी। डाक सेवाएं, दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, केबल सेवा, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवा के वाहनों को भी आने-जाने की छूट प्रदान की गई है।
राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से एसओपी के अनुसार आवागमन जारी
इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से एसओपी के अनुसार आवागमन जारी रहेगा। सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री लोड करने और उतारने की अनुमति रहेगी। सभी होलसेलर और रिटेलर दुकानों को गोदामों से सामान लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से अनुमति होगी।