नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिये आदेश जारी कर दिया है. उच्चतम न्यायालय ने फरवरी में एक ऐतिहासिक निर्णय में निर्देश दिया था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) योजना के तहत भर्ती की गईं सभी सेवारत महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर विचार किया जाए. सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा कि सरकारी आदेश से सेना में बड़ी भूमिकाओं में महिला अधिकारियों की भागीदारी का रास्ता साफ हो गया है.

उन्होंने कहा, ”यह आदेश भारतीय सेना के सभी 10 अंगों में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश देता है.” कर्नल आनंद ने कहा कि जिन दस अंगों में महिला अधिकारियों के लिये स्थायी कमीशन उपलब्ध रहेगा उनमें, सैन्य वायु रक्षा, सिग्नल, इंजीनियर, सैन्य विमानन, इलेक्ट्रॉनिक एवं मैकेनिकल इंजीनियर, सैन्य सेवा कोर और खुफिया कोर शामिल हैं.
सेना के प्रवक्ता ने कहा, ” जैसे ही इस आदेश से प्रभावित सभी एसएससी महिला अधिकारी इस विकल्प का इस्तेमाल करते हुए जरूरी कागजी कामकाज पूरे कर लेंगी, उनके चयन बोर्ड का निर्धारण कर दिया जाएगा.” एसएससी के तहत, महिला अधिकारी पांच वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिये अपनी सेवाएं देती हैं, जिसे विस्तार देकर 14 वर्ष किया जा सकता है. स्थायी कमीशन के जरिये अब वे सेवानिवृत्ति की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगी.