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पी चिदंबरम की जमानत के खिलाफ CBI की ….

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत के खिलाफ सीबीआई की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सीबीआई की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस आर बानुमति की पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि जमानत देने के फैसले में कोई गलती नहीं मिली है.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को CBI और INX मीडिया से संबंधित ED के मामलों में जमानत दी थी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पुनर्विचार याचिका भी मई में खारिज कर दी गई थी. सीबीआई ने पी चिदंबरम को जमानत देने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था. सीबीआई चाहती थी कि शीर्ष अदालत चिदंबरम को जमानत देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे.

सीबीआई के मामले में 22 अक्टूबर को उन्हें जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि वे एक फ्लाइट रिस्क हैं. बाद में दिसंबर में शीर्ष अदालत ने उसी INX मीडिया मामले में ईडी के मामले में चिदंबरम को जमानत दे दी थी.

शीर्ष अदालत ने कहा था कि चिदंबरम ने जांच में हिस्सा लिया है और वे आगे भी जारी रखेंगे. मामले में प्रेस से बात नहीं करेंगे और विदेश नहीं जाएंगे. साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों से संपर्क करने से भी उन्हें रोक दिया गया था.

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