प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2020 तक प्रदेश को लॉक डाउन घोषित किया है। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन, दुकानें, कारखानों सभी बंद रहेंगे। अति आवश्यक सेवाओं को इसमें छूट दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए 22 मार्च को जारी जनता कर्फ्यू के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत संक्रमण पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के आला अधिकारी संग दिन भर मंथन में जुटे रहे। दोपहर बाद सीएम ने प्रदेश को लॉकडाउन करने का संकेत भी दे दिया था। देर शाम इसका आदेश जारी कर दिया गया। स्वास्थ्य सचिव नीतेश कुमार झा के मुताबिक हवाई अड्डा और अस्पताल आने-जाने वालों को आवागमन की अनुमति रहेगी।
आदेश जारी होने से पहले सीएम ने लोगाें से अपील भी की कि जनता कर्फ्यू को ही 31 मार्च तक जारी रखें। सीएम ने कहा कि जरूरी काम के लिए ही लोग बाहर निकले। बाहर निकलने पर अन्य लोगोें से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। सीएम ने कहा है कि अति आवश्यक सेवाओं में किसी सेवा को लेकर अगर कोई संशय है तो डीएम जरूरी फैसला करने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रदेश की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
1. टैक्सी, ऑटो सहित कोई भी सार्वजनिक वाहन।
2. सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॅाप, गोदाम, रेस्ट्रारेंट आदि।
3. स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं की ओर से तय करने पर सभी घरेलू एवं विदेशी पर्यटक घरों पर
क्वारंटीन रहेंगे।
4. लोग घरों पर रहेंगे और केवल जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को
लेकर पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे।
5. एक जगह पांच से अधिक लोग नहीं होंगे जमा, छूट वाली दुकानों में भी पांच तक ही कर्मी रहेंगे।
राज्य की सीमा भी बंद, बाहर से कोई नहीं आएगा
– अंतरराज्यीय सीमा बंद, केवल जरूरी वस्तुओं के लिए आवागमन की अनुमति है।