नई दिल्ली। अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो जल्दी कीजिए और अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराएं बरना आपको भारी पड़ सकता है।
दरअसल सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है। सरकार के द्वारा दी गई नई डेडलाइन तक अगर आप अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता।
फाइनेंस एक्ट 2017 के नियमों में हुए बदलाव के बाद आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर पैन अमान्य हो जाएगा।
साथ ही अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो इनकम टैक्स विभाग आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है।पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर यह मान्य नहीं रह जाएगा। इसके बाद जहां पैन कार्ड जरूरी है, वहां कोई वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर करवा सकते हैं। इसके अलावा 567678 या 56161 पर संदेश् भेजकर यह किया जा सकता है।