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उत्तराखंड: अनलॉक-4 की एसओपी जारी….

उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक-चार की एसओपी जारी कर नीट और जेईई परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को छूट दी है। नई एसओपी में बाहर से आने वाले लोगों को तीन दिन की बजाय अब चार दिन की एनटीपीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पर छूट मिलेगी। स्मार्ट सिटी की वेबसाइट  पर पंजीकरण की शर्त को बरकरार रखा गया है। 

मंगलवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी की गई एसओपी में वे तमाम रियायतें हैं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की एसओपी में दी गईं थीं। बाजार, धार्मिक स्थलों, मॉल, बाजार आदि को खोलने की अनुमति दी गई है।  

प्रदेश में भी 21 सितंबर के बाद पहले के अधिकतम 50 लोगों की शर्त को हटाकर 100 कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज में छात्र 21 के बाद सशर्त जा सकेंगे। पार्कों आदि में 21 के बाद अधिकतम 100 लोग सुबह की सैर आदि कर पाएंगे। 

स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण की शर्त को जस का तस रखा गया है। यह भी साफ कर दिया गया है कि व्यक्ति और सामान की आवाजाही में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। कंटेनमेंट जोन की पाबंदियों को बरकरार रखा गया है। वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाओं आदि को पहले से मिल रही छूट जारी रहेगी। 

राज्य से बाहर जाने वालों को पांच दिन तक की छूट
राज्य से बाहर हाई कोविड लोड शहरों को जाने वालों को पांच दिन में वापस लौटने पर क्वारंटीन नहीं होना होगा। सात दिन से अधिक की वापसी पर इन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा। विदेश से आने वाले लोगों को सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। 

राज्य में आने पर
– राज्य में बाहर से आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा और स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। 
– कोविड हाई लोड शहरों से आने वालों को सात दिन संस्थागत और सात दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा। लेकिन, बिना लक्षण वाले और आरटीपीसीआर की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट वालों को क्वारंटीन नहीं होना होगा। 
– ऐसे सभी लोग जो सात दिन के लिए अंतिम संस्कार या अन्य वजहों से आते हैं, उन्हें भी क्वारंटीन नहीं होना होगा।
– कोविड हाई लोड वाले शहरों से होकर हवाई जहाज से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।

दो हजार की सीमा के प्रतिबंध का जिक्र नहीं
एसओपी में दो हजार की सीमा तक ही राज्य में लोगों को आने देने का जिक्र नहीं है। हालांकि प्रदेश सरकार ने 29 अगस्त को आदेश जारी कर इस सीमा को समाप्त कर दिया था। नई एसओपी को जारी करते हुए सरकार ने 29 अगस्त के आदेेश सहित पूर्व में जारी किए गए 11 अलग-अलग आदेशों को भी रद्द कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि नई एसओपी मेें इसका जिक्र नहीं है तो यही माना जाएगा कि यह आदेश लागू नहीं है। 

एसओपी पर संक्रमण को रोकने और प्रतिबंध हटाने का दबाव
नई एसओपी से यह साफ जाहिर हुआ कि प्रतिबंध हटाने और संक्रमण को रोकने के बीच सरकार उलझ हुई है। पंजीकरण की शर्त पर जोर दिया गया है तो दूसरी ओर, केंद्रीय गाइडलाइन के हिसाब से रियायतें भी दी गई हैं। पंजीकरण, आरटीपीसीआर टेस्ट आदि की सीमा पर चेंकिंग से रोक टोक बनी रहेगी। 

उद्योगों को राहत
बाहर से आने वाले और उद्योग प्रबंधन की सहमति वाले कर्मियों, विशेषज्ञों को क्वारंटीन नहीं होना होगा। इसी तरह वीवीआईपी मूवमेंट पर भी रोक नहीं है। सेना को क्वारंटीन से लेकर अन्य सभी इंतजाम अपने स्तर पर करने होंगे।

एसओपी की मुख्य बातें
कंटेनमेंट जोन
– प्रदेश में अधिक संक्रमण वाले इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनेंगे और जिला प्रशासन अपनी विभागीय वेबसाइट पर जोन की सूचना प्रदर्शित करेंगे और इसकी सूचना राज्य सरकार के साथ ही केंद्र को भी दी जाएगी।
– 30 सितंबर तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
– ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। 21 सितंबर से 50 प्रतिशत स्टाफ स्कूल आ सकेगा।
– कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूलों में कक्षा नौ से 12 तक के छात्र 21 सितंबर से स्कूल आ सकेंगे। अभिभावकों की लिखित अनुमति लेनी होगी और स्कूल आना स्वैच्छिक होगा।

 100 लोगों तक की अनुमति
21 सितंबर से राजनीतिक सभा, खेल, धार्मिक गतिविधियों के लिए सौ तक की संख्या में लोग भाग ले सकेंगे। 20 सितंबर तक अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा और विवाह समारोह में 50 ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। इसके बाद सौ की संख्या की अनुमति होगी। 21 सितंबर से ओपन एअर थियेटर खुल सकेंगे।

इन पर प्रतिबंध जारी
– सिनेमा हॉल, तरणताल, थियेटर, एंटरटेनमेंट पार्क आदि।

जिला प्रशासन…
– जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन के बाहर बिना राज्य सरकार की अनुमति के लॉकडाउन नहीं करेगा।
– सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए धारा 144 लगाई जा सकेगी।

जेईई, नीट सहित अन्य परीक्षा के छात्रों और अभिभावकों को भी कराना होगा पंजीकरण
– इन सभी को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। इनको क्वारंटीन नहीं होना होगा। राज्य से बाहर से आने वाले और राज्य में जिलों के बीच आवागमन करने वाले छात्रों पर भी यह नियम लागू होगा। जिला प्रशासन इनके आने जाने की व्यवस्था करेगा।
– प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों को भी स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। इनको भी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा।

बाजार, होटल, बार, होम स्टे, रेस्ट्रोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थल
– क्वारंटीन क्षेत्र के बाहर के होटल, बार, होम स्टे आदि को खोला जा सकेगा। आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीएनएएटी की नेगेटिव रिपोर्ट वालों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। बाजारों के मामले में स्थानीय प्रशासन बाजार समितियों से राय मशवरा कर प्रतिबंध लगा सकता है।
– सामुदायिक भवन, विवाह स्थल आदि में 20 सितंबर तक 50 से अधिक लोगों के अनुमति नहीं होगी। इसके बाद 100 की सीमा लागू होगी। हाई कोविड लोड वाले शहरों से आ रहे दुल्हा-दुल्हन को क्वारंटीन नहीं होना होगा। अतिथियों पर होटलों में रहने की न्यूनतम अवधि का नियम लागू नहीं होगा।

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